अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों का करें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन – उपायुक्त

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न्यूनतम 8.81 लाख असंगठित श्रमिकों का निबंधन करना निर्धारित

निःशुल्क होगा निबंधन

आजीवन होगी विशिष्ट पहचान पत्र की वैधता

उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया है। 31 दिसंबर तक जिले के 8.81 लाख असंगठित श्रमिकों का निबंधन करने का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनी तथा रोड सेल में काम करने वाले वैसे श्रमिक, जिनका प्रोविडेंट फंड नहीं कटता है, उनका भी इसमें निबंधन कराना सुनिश्चित करें। न्यूनतम लक्ष्य से अधिक असंगठित श्रमिकों का इसमें रजिस्ट्रेशन करे।

श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित श्रमिकों का नेशनल डाटाबेस तैयार कर रहा है। इस संबंध में आयोजित बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया।

इसका रजिस्ट्रेशन नेशनल डाटा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर (एन.डी.यू.डबल्यू.) की वेबसाइट पर सीएससी द्वारा करने की सुविधा प्रदान की गई है। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद प्रत्येक श्रमिक को 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा। जिसकी वैधता आजीवन रहेगी।

रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद श्रमिक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह डेटाबेस श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार को काफी मददगार साबित होगा। प्रवासी श्रमिक कार्यबल को ट्रैक करने और उन्हें अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए भी सहायक होगा।

श्रम अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार ने बताया कि इसमें निबंधन कराने वाले श्रमिक की उम्र 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। श्रमिक आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यदि वे केवल आइटीआर फाइल करते हैं परंतु कोई टैक्स नहीं भरते हैं तो वे इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा असंगठित श्रमिक श्रेणियों में काम करना चाहिए।

इसमें मनरेगा वर्कर्स एनआरएलएम या एनयूएलएम के तहत एसएचजी के सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, निर्माण कामगार, मिड डे मिल कामगार, घरेलू कामगार, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कृषि कामगार, फिशरमैन और ईट भट्ठा कामगार सहित अन्य असंगठित कामगार निबंधन करा सकते हैं।

इसकी निबंधन प्रक्रिया बहुत सरल है। श्रमिक का आधार ई-केवाईसी द्वारा सत्यापन, बैंक खाता का विवरण और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। आधार ई-केवाईसी के लिए ओटीपी, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन की सुविधा दी गई है।

इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। इसका न्यूनतम लक्ष्य 8,81,700 श्रमिकों का निबंधन करना निर्धारित किया गया है। निबंधन निःशुल्क है।

बैठक में श्रम अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार, जीएम डीआइसी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सीईओ नगर निगम, जिला समन्वयक सीएससी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे

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