अनलाॅक 5.0 जारी एवं दुर्गा पूजा को लेकर जारी हुआ गाइडलाइन
मनीष रंजन की रिपोर्ट
झारखंड में अनलॉक 5.0 का दिशा-निर्देश तथा दुर्गा पूजा को लेकर भी जारी हुआ गाइडलाइन:
सारे मंदिर, मस्जिद और सभी धार्मिक स्थल 8 अक्तूबर से खुलेंगे।
जानें कैसे होगा इस बार का झारखंड में दुर्गा पूजा…..
दुर्गा पूजा को लेकर जारी किया गया आदेश
दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिर, घरों के अलावा छोटे स्तर पर तैयार किये गये पंडालों में किया जा सकता है, जहां किसी तरह का कोई भीड़ नहीं होगी, सिर्फ पूजा होगी।
पंडालों को ऐसा बनाया जाना है, जिसमें बाहर से कोई मूर्ति नहीं दिख सके और ना ही भीड़ लग सके।
किसी तरह की लाइटिंग पूजा पंडाल या आसपास के इलाके में करने पर पाबंदी रहेगी।
किसी तरह का थीम पर कोई पंडाल या मंडप नहीं बनेगा।
किसी तरह का तोरण द्वार या स्वागत गेट किसी भई आयोजन के दौरान नहीं बनाया जायेगा।
सिर्फ पंडाल में जहां मूर्ति रहेगी, वही ढंका हुआ रहेगा नहीं तो सारा एरिया खुला हुआ रखने को कहा गया है।
मूर्ति की साइज सिर्फ 4 फीट की ही होनी चाहिए।
किसी तरह का कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाउडस्पीकर सिस्टम नहीं रहेगा ।
किसी तरह का मेला नहीं लगेगा।
किसी तरह का फूड स्टॉल नहीं लगेगा।
दुर्गा पूजा के पंडाल में एक समय में पुजारी और आयोजक को मिलाकर सिर्फ सात लोग ही रह सकते है।
किसी तरह का विसर्जन का जुलूस नहीं निकलेगा, सिर्फ प्रशासन जहां तय करेगा, वहां सादगी से जाकर विसर्जन कर दिया जाना है।
किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।
किसी तरह का कोई प्रसाद, भोग वितरण या भोज कराने की इजाजत नहीं होगी।
किसी तरह का कोई आमंत्रण पत्र भी नहीं बांटना है।
किसी तरह का पंडाल या मूर्ति का उदघाटन कार्यक्रम नहीं होगा ।
किसी तरह का गरबा या डांडिया का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।
रावण का पुतला दहन को लेकर किसी तरह का कोई बड़ा आयोजन करने पर रोक रहेगी।
सारे आयोजन के दौरान जो आयोजक और पुजारी है, वे मास्क पहने होने चाहिए।
छह फीट का पब्लिक डिस्टेंस होना जरूरी है।
जो लोग पूजा पंडाल या मंडप में होंगे, वे लोग सफाई का ख्याल रखेंगे और कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
पूजा के आयोजक स्थानीय प्रशासन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
जिले के डीसी और एसपी इन सारे नियमों का अनुपालन करायेंगे।
अगर किसी ने इस तरह के नियम का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।