अनाधिकृत रूप से लाभ ले रहे राशन कार्ड धारियों को कार्ड वापस करने का निर्देश
गोड्डा कार्यालय
उपायुक्त किरण पासी ने जानकारी देते हुये बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण योजना अन्तर्गत वैसे लाभुक चयनित हो गये हैं जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नही हैं। यदि ऐसे परिवारों के द्वारा पीएचएच एवं अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे है वैसे लाभुक निश्चित रूप से 10 जुलाई तक अयोग्य पीएचएच एवं अंत्योदय राशन कार्ड अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी ,प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,जिला आपूर्ति कार्यालयए गोड्डा में रद्द करने हेतु स्वेच्छा से समर्पित करना सुनिश्चित करें अन्यथा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ करते हुये संबंधित सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।