उपायुक्त, एसएसपी ने की सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक
उपायुक्त श्री उमा शंकर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश बी वारियर ने आज सभी
प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में आगामी बकरीद त्योहार के अवसर पर धनबाद जिले में विधि व्यवस्था के संधारण, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों एवं कोविड-19 रिस्पांस के संबंध में चर्चा की गई।
उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को चौबीसों घंटे चौकस रहने, अपने अपने क्षेत्र में टीम बनाकर कार्य करने, शांति समिति की बैठक करने तथा लोगों से घर में नमाज अदा करने की अपील करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति पर एनिमल क्रुएलिटी एक्ट के अनुरूप कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने सभी को विशेष रुप से सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। लोग मास्क का प्रयोग तथा शारीरिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सभी क्षेत्रों में माईकिंग कर जागरूकता अभियान चलाने, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने, सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने, लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर दुकान को सील करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखकर आगंतुकों को संस्थागत क्वॉरेंटाइन में भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस से बचाव हेतु कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग अत्यंत आवश्यक है। जिस क्षेत्र में कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए जाते हैं वहां अविलंब कंटेनमेंट जोन बनाकर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जाए।
उन्होंने कहा कि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक विशेष टेस्टिंग ड्राइव चलाकर अधिकतम लोगों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने फेक न्यूज़ तथा अन आईडेंटिफाइड न्यूज़ की पहचान कर दोषियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश बी वारियर ने सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि गाइड लाइन के अनुरूप कानून के अनुसार एहतियात बरतते हुए कार्य करें। जिला प्रशासन द्वारा निर्गत निर्देशों को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाएं। बकरीद के अवसर पर यदि किसी क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु पाए जाते हैं या उनकी कुर्बानी दी जाती है तो अविलंब इस संबंध में कानून के अनुरूप प्रक्रिया करते हुए मुकदमा दर्ज करें।
उन्होंने सभी पदाधिकारीयों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करने, बाजार के समय तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गस्ती करने, बकरीद त्योहार के अवसर पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने है तथा ऐसा करते हुए पाए जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।