उपायुक्त ने दिया अनुबंधित पारा कर्मियों को 12 घंटे के अंदर हड़ताल समाप्त करने का आदेश

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कोविड-19 रिस्पांस को कमजोर करने के लिए की जा सकती है विभिन्न धाराओं में कार्रवाई

उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह ने अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ, धनबाद इकाई, के अध्यक्ष को हड़ताल पर गए अनुबंधित पारा कर्मियों से संवाद स्थापित कर अपने कार्य पर 12 घंटे के अंदर उपस्थित होने का आदेश दिया है।

इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि चिकित्सक अनुबंधित कर्मियों का अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना भारत सरकार एवं झारखंड सरकार, रांची द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का उल्लंघन है और यह जिला प्रशासन के कोविड-19 रिस्पांस को कमजोर कर सकता है। भारत सरकार द्वारा कोरोना माहमारी को आपदा के तहत अधिसूचित किया है।

उन्होंने कहा कि अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ के अध्यक्ष ने आज अपना प्रतिवेदन रखा गया। जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन उन्हें दिया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए हड़ताल को 12 घंटे के अंदर समाप्त करने का भी निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने कहा कि कोविड संक्रमण में अनुबंधित पारा कर्मियों के काम का जिला प्रशासन सराहना करता है। परंतु इस आपदा की घड़ी में हड़ताल करना कदापि उचित नहीं है।

उपायुक्त ने कहा कि हड़ताल समाप्त नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में धारा 30 की उप धारा v, xviii, xix, xx, xxi, धारा 33, धारा 34 (ए), धारा 56, धारा 57, धारा 65 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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