उपायुक्त ने दिया आस्था बिल्डर को 3 दिन में राशि लौटाने का निर्देश

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निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर की जाएगी प्राथमिकी दर्ज

शुक्रवार को उपायुक्त श्री उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त ने एपकॉन होम्स प्राइवेट लिमिटेड (आस्था बिल्डर) के श्री धीरज सिंह को वर्ष 2011 में श्री पियूष कांती विश्वास से ली गई राशि को 3 दिन में लौटाने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में भूंइफोड़ के नीलिमा विश्वास एवं सौरव विश्वास ने आवेदन देकर उपायुुक्त को बताया कि 24 मई 2011 को उन्होंने श्री धीरज सिंह को आस्था मनमोहन एस्टेट, सरायढेला में एक फ्लैट खरीदने के लिए ₹1500000 दिए थे। बिल्डर ने 2013 में फ्लैट हैंड ओवर देने का वादा किया था। जो पूरा नहीं किया।

फ्लैट देने की बारंबार विनंती करने के बाद उपरोक्त बिल्डर में 26 अप्रैल 2016 को उनका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया तथा इंटरेस्ट सहित 20 लाख रुपए देने का वादा किया। बिल्डर ने श्री विश्वास को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तीन चेक दिया, जिसका मूल्य 14 लाख था, परंतु सभी चेक बिल्डर के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अस्वीकृत हो गए।

बार-बार विनंती करने के बाद बिल्डर ने मात्र एक लाख 50 हजार रूपए लौटाया। साथ ही बीग बाजार के पास आस्था ट्विन टावर ‘बी’ में एक फ्लैट देने के लिए श्री विश्वास को राजी किया। जब श्री विश्वास ने उक्त स्थल का मुआयना किया तो पाया कि उन्हें फिर से ठगा गया है क्योंकि टावर ‘बी’ का कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं हुआ था तथा उसका फ्लोर प्लान भी सैंक्शन नहीं हुआ था।

श्री विश्वास ने उपायुक्त से गुहार लगाई कि उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में लगाई। परंतु राशि नहीं मिलने के कारण उनकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। उपायुक्त ने उपरोक्त बिल्डर को फोन कर 3 दिन में राशि लौटाने का निर्देश दिया। राशि नहीं लौटाने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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