उपायुक्त ने दिया सेन्ट्रल अस्पताल को 30 जुलाई तक डायलिसिस सेंटर चालू करने का आदेश
उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह ने सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद को 30 जुलाई तक डायलिसिस सेंटर को पूरी तरह से कार्यरत करने तथा डायलिसिस सेंटर पर चिकित्सक एवं कर्मियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के डायलिसिस उपचार के लिए अशर्फी हॉस्पिटल, एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा प्रगति मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर को दो बेड आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, महामारी के बढ़ते प्रभाव तथा डायलिसिस उपचार के लिए मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर अन्य उपलब्ध सुविधाओं का भी कार्यान्वयन सुचारु रुप से हो।
उन्होंने कहा कि सेन्ट्रल अस्पताल धनबाद में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, जो फिलहाल बंद है। इसलिए इसे अविलंब क्रियाशील बनाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 (2) की उपधारा (V), (VIII), (XI) एवं (XVIII) के तहत सीएमएस, बीसीसीएल, सेंट्रल अस्पताल को डायलिसिस सेंटर 30 जुलाई तक पूरी तरह से कार्यरत करने का आदेश दिया है।