एमपीएल के मुख्य द्वार संख्या-1 एवं उसके आसपास के क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में निषेधाज्ञा जारी

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अनुमंडल दंडाधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार ने एमपीएल के मुख्य द्वार संख्या-1 एवं उसके आसपास के क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक द.प्र.स. की धारा- 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

इस संबंध में एसडीएम ने कहा कि एमपीएल में कार्यरत श्रमिकों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिना सूचना एवं कोई आदेश के एमपीएल के मुख्य द्वार संख्या-1 पर एक अगस्त से धरना प्रदर्शन कर एमपीएल के कार्य को लगातार बाधित किया जा रहा है। जिससे कंपनी का कार्य सुचारु रुप से नहीं हो पा रहा है तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

उन्होंने बताया कि ओपी प्रभारी एमपीएल एवं पुलिस निरीक्षक निरसा थाना द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में लोक परीशांति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने तथा विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से एमपीएल के मुख्य द्वार संख्या-1 एवं उसके आसपास के क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है।

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