कंटेनमेंट एवं बफर जोन से मुुुुक्त हुए 11 क्षेत्र
अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री श्याम नारायण राम ने 11 क्षेत्र को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।
झरिया में एनबीसीसी कॉलोनी गेस्ट हाउस नियर पंचदेव मंदिर, भाग नंबर 5 महावीर चौक, गोपालीचक, जामाडोबा, लक्ष्मी कोलियरी, मंटु सिंह हाउस डुमरी नंबर 4, नोर्थ जेलगोरा नंबर 3, नुनुडीह बस्ती नियर माडा ऑफिस, एसआइएस बैरक पुरनाडीह भौरा, बाघमारा में बांस कपूरिया, कतरास में छाताबाद नबर 2 को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।
अपर समाहर्ता ने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन के कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर 14 दिन के होम कोरेंटिन में अपने घर चले गए हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है।
कोविड-19 नियमावली के शासनादेशानुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिवस तक कोई केस पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस कंटेनमेंट एवं बफर जोन को मुक्त किया जा सकता है।