कंटेनमेंट एवं बफर जोन से मुुुुक्त हुए 26 क्षेत्र

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अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री श्याम नारायण राम ने 26 क्षेत्र को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।

उन्होंने धनबाद में बरमसिया बस्ती रोड नियर हरिबोल मंदिर, हाउसिंग कॉलोनी नियर सूर्य क्लिनिक, केजी कुंज निवास लाहबनी नियर मां शीतला मंदिर, भिस्तीपाड़ा रोड नियर आशीर्वाद नर्सिंग होम, डीएस कॉलोनी, डॉ डी पी मुखर्जी भवन जेसी मल्लिक रोड, नुतनडीह बस्ती नियर प्रायमरी स्कूल को कंटेनमेंट एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

साथ ही कतरास में पचगढी बाजार दुर्गा हार्डवेयर, सलानपुर नंबर 262, बाघमारा प्रखंड में डुमरा लूतीपहाड़ी, निरसा में भालजोड़िया, विद्यासागर, गोविंदपुर प्रखंड में अमरपुर, गोडतोड़पा, गोविंदपुर मौजा 166, जयनगर, करमाटांड़, कुम्हारडीह, मोर पहाड़, झरिया अंचल में तीसरा हॉस्पिटल नियर कॉलोनी, फुसबंगला मोड़ नियर शिव मंदिर, सिंदरी में डोमगढ, पुटकी अंचल में बालूडीह, दुबराजपुर तथा मुनिडीह ऑफिसर कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में अपर समाहर्ता ने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन के कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर 14 दिन के होम कोरेंटिन में अपने घर चले गए हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है।
कोविड-19 नियमावली के शासनादेशानुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिवस तक कोई केस पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस कंटेनमेंट एवं बफर जोन को मुक्त किया जा सकता है।

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