कंटेनमेंट एवं बफर जोन से मुुुुक्त हुए 30 क्षेत्र
अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री श्याम नारायण राम ने 30 क्षेत्र को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।
उन्होंने झरिया के एनबीसीसी कॉलोनी नुनुडीह, अंबेडकर चौक सुदामडीह बागडीगी, बस्ताकोला नियर जामाडोबा फर्नीचर, फतेहपुर लेन, खपड़ा धौड़ा, पोद्दार पाड़ा नियर ब्राह्मण धर्मशाला, सोना पट्टी नियर गोविंदा स्वीट्स, बाघमारा प्रखंड में कांड्रा 320, मुरलीडीह 343, भीमकनाली, बड़ा पांडेयडीह, डुमरा, मोहलीडीह, महथाडीह, डुमरा साउथ को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।
साथ ही तोपचांची प्रखंड में हरिजन टोला सीधाबाद, कतरास अंचल में मलकेरा 289, सलानपुर 262, कैलूडीह 258, अंगारपथरा 281, सिंदरी में नियर काली मंदिर नुनुडीह, निरसा में पांड्रा तिवारी टोला, एग्यारकुंड में सरसा पहाड़ी आदर्श नगर, डीवीसी कॉलोनी काली पहाड़ी उत्तर, कुमारडुबी स्टेशन रोड तथा बलियापुर प्रखंड में भिखराजपुर, छाता कुल्ही, मुकुंदा, कुंवरडीह, मुकुंदा नियर झारखंड मोड़, गोलमारा चांदकुइंया को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में अपर समाहर्ता ने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन के कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर 14 दिन के होम कोरेंटिन में अपने घर चले गए हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है।
कोविड-19 नियमावली के शासनादेशानुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिवस तक कोई केस पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस कंटेनमेंट एवं बफर जोन को मुक्त किया जा सकता है।