कंटेनमेंट एवं बफर जोन से मुुुुक्त हुए 26 क्षेत्र

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अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री श्याम नारायण राम ने 26 क्षेत्र को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।

उन्होंने धनबाद में नीलांचल कॉलोनी सोलंकी निवास, वृंदावन कॉलोनी नियर पैट्रोल पंप, चिरागोड़ा मेन रोड नियर जैक एंड जिल स्कूल, प्रोफेसर कॉलोनी गली नंबर 3 हीरापुर, लाहबानी धैया नियर आंगनबाड़ी केंद्र, त्रिवेणी रेसिडेंसी चनचनी कॉलोनी, जगदंबा अपार्टमेंट झारूडीह, दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास कार्मिक नगर, मुक्ता निवास नियर हनुमान मंदिर डीजीएमएस कॉलोनी, मनाइटांड़ में कुम्हार पट्टी रोड नियर आटा चक्की, कुम्हार पट्टी रोड नियर हनुमान मंदिर, कुम्हार पट्टी रोड नियर मुन्नी देवी पीडीएस दुकान, कुम्हार पट्टी रोड नियर गणेश मंदिर नाला, अंबे विला अपार्टमेंट शास्त्री नगर धोवाटांड, लक्ष्मी नारायण निवास आदर्श विहार कॉलोनी नियर चक्रवर्ती नर्सिंग होम, कौशल्या भवन मिट्ठू रोड बैंक मोड़, बापूनगर मानव अधिकार सुरक्षा संगठन, रोहित क्लिनिक नियर दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू कार्मिक नगर, दून पब्लिक स्कूल रोड श्री साईं अपार्टमेंट कुसुम विहार, कृष्णाकुंज सुभाष नगर लोहार कुल्ही को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

साथ ही सिंदरी में आरएमके 4-96 रंगामाटी तथा क्वार्टर नंबर आरएम4 102 /103, पुटकी अंचल के बालूडीह में तीन, बलियापुर प्रखंड में गुलुडीह पंचायत में पलानी एवं मस्जिद टोला, टुंडी प्रखंड में राजाभीठा पंचायत में केशका, झरिया अंचल में नियर दो नंबर गुरुद्वारा डुमरी तथा नियर रानी सती मंदिर को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में अपर समाहर्ता ने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन के कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर 14 दिन के होम कोरेंटिन में अपने घर चले गए हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है।
कोविड-19 नियमावली के शासनादेशानुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिवस तक कोई केस पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस कंटेनमेंट एवं बफर जोन को मुक्त किया जा सकता है।

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