कंटेनमेंट एवं बफर जोन से मुुुुक्त हुए 32 क्षेत्र

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अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री श्याम नारायण राम ने धनबाद, झरिया, बलियापुर, गोविंदपुर, बाघमारा, सिंदरी, पुटकी, कतरास के 32 क्षेत्र को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।

उन्होंने धनबाद में रवि अग्रवाल भवन नियर गौरी शकर अपार्टमेंट कस्तूरबा नगर, हिंदू मिशन रोड माडा कॉलोनी, आदर्श नगर रोड नियर किड्स गार्डन स्कूल हीरापुर, बालाजी नगर रोड नियर डीपीएस भूदा, जगजीवन नगर नियर पानी टंकी, सीपी सिंह एनक्लेव ए एंड बी ब्लॉक नियर पंडित क्लीनिक, हाउसिंग कॉलोनी नियर छठ तालाब, न्यू बैंक कॉलोनी ड्रीम विला अपार्टमेंट सरायढेला, पुलिस लाइन कैंपस को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

साथ ही झरिया में हुसैन नगर नियर माइनिंग स्कूल, इंडस्ट्री कोलियरी बस्ताकोला नियर फुटबॉल ग्राउंड, लोदना बाजार नियर शिव मंदिर रोड, मेन रोड नियर प्रसाद नर्सिंग होम, ऊपर राजबाड़ी रोड नियर राम मंदिर, बलियापुर में एसीसी कॉलोनी सिंदरी, अपना घर एसीसी कॉलोनी, एसीसी कॉलोनी कल्चरल एंड स्पोर्ट्स क्लब, रघुनाथपुर बड़ादाहा, आदिवासी टोला समलापुर, गोविंदपुर में मधुगोड़ा एवं संग्रामडीह, कतरास में भगत मोहल्ला तथा सलानपुर 262 में दो कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन को मुक्त करने का आदेश दिया है।

बाघमारा में पादुगोड़ा, भुरूंगिया, बिलबेड़ा, नगरीकला, सिंदरी में बलियापुर न्यू कॉलोनी, पुटकी में बालुडीह, करकेंद, केंदुआडीह एवं जातुडीह को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में अपर समाहर्ता ने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन के कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर 14 दिन के होम कोरेंटिन में अपने घर चले गए हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है।

कोविड-19 नियमावली के शासनादेशानुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिवस तक कोई केस पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस कंटेनमेंट एवं बफर जोन को मुक्त किया जा सकता है।

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