कंटेनमेंट एवं बफर जोन से मुुुुक्त हुए 22 क्षेत्र

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अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री श्याम नारायण राम ने 22 क्षेत्र को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।

उन्होंने धनबाद में भवतारणी रोड नियर पानी टंकी धनसार, दुर्गा अपार्टमेंट नियर दुर्गा मंदिर तेलीपाड़ा, ई ब्लॉक सेक्टर 2 नियर हनुमान मंदिर भूली, गुप्ता निवास एसी मार्केट रोड नियर मंगल पुष्प अपार्टमेंट, कृष्णा नगर रोड नियर हनुमान मंदिर सरायढेला, कुसुम विहार फेज 2 बिल्डिंग नंबर 20/केवी क्वाटर नंबर 229, नियर चौधरी नर्सिंग होम सिटी सेंटर, न्यू आजाद नगर अमन सोसायटी गेट भूली, सेक्टर 3 वरीय विलेज ए पी सिंह निवास सहयोगी नगर सबलपुर, तेलीपारा रोड नियर दुर्गा मंदिर, ठाकुर कुल्ही धैया नियर आशीर्वाद मिनी कुंज को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।

साथ ही पुटकी में भेलाटांड, तोपचांची में चिनपुर, गोविंदपुर में गोविंदपुर 166, मयूरनाचा, बलियापुर में कहलडीह, सिंदरी में एल टाइप शहरपुरा, आरएमके 4 शहरपुरा, कतरास में मालकेरा 289, बाघमारा में दलुडीह, झरिया में पोद्दार पाड़ा नियर पोस्ट ऑफिस, निरसा में भालजोड़िया को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में अपर समाहर्ता ने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन के कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर 14 दिन के होम कोरेंटिन में अपने घर चले गए हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है।
कोविड-19 नियमावली के शासनादेशानुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिवस तक कोई केस पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस कंटेनमेंट एवं बफर जोन को मुक्त किया जा सकता है।

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