कंटेनमेंट एवं बफर जोन से मुुुुक्त हुए 9 क्षेत्र
अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री श्याम नारायण राम ने 9 क्षेत्र को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।
उन्होंने झरिया के न्यू गौतम होटल 4 नंबर सब्जी बागान, रानी सती मंदिर लक्ष्मनिया मोड़, टाटा कम्युनिटी सेंटर, बाघमारा में मुराईडीह, सलानपुर 262 गुजराती मोहल्ला, अंगारपथरा, डुमरा, सिनिडीह पंचायत में महेशपुर 2 तथा गोविंदपुर में जंगलपुर को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में अपर समाहर्ता ने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन के कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर 14 दिन के होम कोरेंटिन में अपने घर चले गए हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है।
कोविड-19 नियमावली के शासनादेशानुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिवस तक कोई केस पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस कंटेनमेंट एवं बफर जोन को मुक्त किया जा सकता है।