कंटेनमेंट एवं बफर जोन से मुुुुक्त हुए 38 क्षेत्र

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अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री श्याम नारायण राम ने 38 क्षेत्र को कंटेनमेंट एवं बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है।

उन्होंने धनबाद में अनिता सदन नियर शिवांगी अपार्टमेंट सरायढेला, सहजानंद नगर नियर बच्चा जेल, बी ब्लॉक मोतीलाल होम्स कोचाकुल्ही, नियर एसबीआई एटीएम कोयला नगर, पाटलिपुत्र शीला आदित्य रेसिडेंसी धैया, प्रीत विहार कॉटेज धैया, नियर टैक्सटाइल मार्केट पुराना बाजार रोड को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

साथ ही झरिया में दो नंबर बालूडोली, बागडिगी नियर दुर्गा मंदिर, डिगवाडीह नंबर 10 न्यू कॉलोनी, डिगवाडीह नंबर 12 गणेश मेला मैदान के सामने, डिस्पेंसरी एरिया 6/7 पीट जोरापोखर, फुलारीबाग, जामाडोबा नंबर 8, पंजाबी धौड़ा, डिगवाडीह, जामाडोबा, स्टेशन रोड भागा, गोलकडीह बांध धौड़ा, नियर ऊषा टॉकीज को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

इसके अलावा बाघमारा में ऊपर देवघरा, तिवारीडीह, रूडी मौजा 25, मछिआरा, लूटी पहाड़ी,
कचछरा, बगडा एवं हरिणा के दो कंटेनमेंट जोन, टुंडी में पंचायत टुंडी, सोनार टोला तिवारी टोला, बलियापुर में कुलयान बस्ती आमटाल, पुटकी में बड़ा पुटकी, जतुडीह, लालपुर एवं पूर्वी टुंडी में मैरनवाटांड को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में अपर समाहर्ता ने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन के कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर 14 दिन के होम कोरेंटिन में अपने घर चले गए हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है।
कोविड-19 नियमावली के शासनादेशानुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिवस तक कोई केस पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस कंटेनमेंट एवं बफर जोन को मुक्त किया जा सकता है।

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