कुम्हार पट्टी दुहाटांड रोड हुआ कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त
उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री अमित कुमार ने धनबाद नगर निगम के वार्ड 29 के कुम्हार पट्टी दुहाटांड रोड, नाला के पास, को तत्काल प्रभाव से कंटेंटमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है।
उपायुक्त ने कहा कि यहां कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद संक्रमित व्यक्ति के घर को एपी सेंटर चिन्हित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। वर्तमान में इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कोरोना पोजिटिव नहीं है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर चल गया है इसलिए इसे कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया है।
उपायुक्त ने कहा कि कंटेंटमेंट जोन एवं बफर जोन की घोषणा के 14 दिन हो चुके हैं। कोविड-19 संबंधी नियमावली के अनुसार यदि कंटेनमेंट जोन में 14 दिन तक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसे कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त किया जा सकता है।
कुम्हार पट्टी दुहाटांड रोड के कंटेनमेंट और बफर जोन में कर्फ्यू निरस्त
दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा
धनबाद नगर निगम के वार्ड 29 के कुम्हार पट्टी दुहाटांड रोड, नाला के पास, में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री अमित कुमार के निर्देश पर वहा कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।
इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि यहां कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।