कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए धनबाद उपायुक्त ने जारी किये दिशा निर्देश
मनीष रंजन की रिपोर्ट
धनबाद में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए धनबाद उपायुक्त- सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बार फिर से कड़े शब्दों में लोगों से सरकार द्वारा नियमों का पालन करने का आदेश दिया है ।
कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अमित कुमार ने आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी लोगों के लिए रात के 9:00 बजे से सुबह के 5:00 बजे तक आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं यातायात के दौरान मास्क पहनना या चेहरे को ढकना अनिवार्य है।
सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे।
उन्होंने सभी इंसिडेंट कमांडर्स को प्रभावितों पहचान, सघन निगरानी, उपचार, बचाव एवं रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
शादी विवाह समारोह में पचास व्यक्ति से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। शव यात्रा या अंत्येष्टि के दौरान बीस व्यक्ति से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसे समारोह में सामाजिक दूरी का पालन एवं मास्क पहनना तथा चेहरे का ढका होना अनिवार्य रूप से जरूरी है ।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पूर्ण रूप से निषेध है। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू एवं तंबाकू से निर्मित वस्तुओं का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है।
आवश्यक एवं चिकित्सा गतिविधियों को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को घर में रहना होगा। सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप अपने एंड्राइड मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा।
सभी कार्य स्थलों के प्रभारी कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पालियों के बीच पर्याप्त समय, भोजन अवकाश के दौरान कर्मी एकत्रित न हो यह सुनिश्चित करना होगा। सभी कार्यालयों एवं कार्य स्थलों में कर्मियों की सुरक्षा हेतु आरोग्य सेतु एप का उपयोग, सभी कार्यालयों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश एवं सेनिटाइजेशन की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। संपूर्ण कार्यस्थल को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा।
कार्यस्थल पर यदि कोई कर्मी बुखार, खांसी, सांस लेने की समस्या से पीड़ित होगा एवं काम पर नहीं आना चाहेगा तो तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में उसे उपचार हेतु भेजना होगा।
उपायुक्त ने दुकानों के लिए
भी निर्देश जारी किए हैं :
दुकानों में एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का प्रबन्ध अनिवार्य रहेगा। दुकानदार, ग्राहकों एवं कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी रखनी होगी। सभी ग्राहकों एवं कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान के सभी कर्मी हाथ में ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे।
दुकानों को भी नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा। विशेषकर दरवाजे के हैंडल, टेबल, काउंटर और वैसे स्थल जो बार -बार मानव संपर्क में आते हैं। साथ ही दुकान को खोलते समय एवं दुकान बंद करने के समय दुकान की सफाई एवं सैनिटाइजेशन करना होगा।
दुकानदारों को दुकान पर आने जाने वाले सभी ग्राहकों की सूची, उनका पता और मोबाइल नंबर रखना होगा। यदि दुकान के कर्मी बुखार, खांसी, सांस लेने की समस्या से पीड़ित होंगे तो उन्हें तुरंत स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार के लिए भेजना होगा। यदि कोई ग्राहक भी बुखार, खांसी या सांस लेने की समस्या से पीड़ित हो तो उसे दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
रेडीमेड कपड़ों की बिक्री करने वाले दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों को कपड़े का ट्रायल करने के लिए ट्रायल रूम का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि सभी इंसिडेंट कमांडर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त सभी दिशानिर्देशों का वे अपने अपने क्षेत्राधिकार में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।