कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डीडीएमए ने लोगों की सुरक्षा के लिए जारी किया आदेश

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कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने तथा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री संदीप सिंह ने आदेश जारी किया है। यह आदेश 15 जनवरी 2022 तक जिले में लागू रहेगा। इसका सभी नागरिकों को गंभीरता से पालन करना है। आदेश की लापरवाही एवं उदासीनता तथा निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

15 जनवरी 2022 तक धनबाद में :

सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम पूर्णत: बंद रहेंगे।

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे।

15 जनवरी तक सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।

रेस्टोरेंट, बार, पेट्रोल पंप एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे।

इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे।

सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। सभी जुलूस तथा सभी प्रकार के मेला या प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा। सभी ऑफलाइन परीक्षा स्थगित रहेगी।

उपरोक्त आदेश का सभी नागरिकों को गंभीरता से पालन करना है। आदेश की लापरवाही एवं उदासीनता तथा निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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