कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बने बीस नए कंटेनमेंट जोन

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धनबाद, झरिया, बलियापुर, बाघमारा, पुटकी में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।

धनबाद में कौशल्या भवन, मिट्ठू रोड। अंबे विला अपार्टमेंट, धोवाटांड, शास्त्री नगर। संघवी कॉलोनी नियर पाटलिपुत्र नर्सिंग होम। मनईटांड में कुम्हार पट्टी रोड नियर आटा चक्की। मनईटांड में कुम्हार पट्टी रोड नियर हनुमान मंदिर। मनईटांड कुमारपट्टी रोड नियर मुन्नी देवी पीडीएस दुकाान। मनईटांड में कुम्हार पट्टी रोड नियर गणेश मंदिर।

झरिया अंचल में बागडिगी। फतेहपुर लेन। पोद्दार पाड़ा नियर ब्राह्मण धर्मशाला। बस्ताकोला नियर जगदंबा फर्नीचर। सोना पट्टी नियर गोविंदा स्वीट्स। काली मंदिर के पास नुनुडीह।

बाघमारा प्रखंड में महथाडीह थाना नंबर 255। डुमरा दक्षिण के राजस्व ग्राम डुमरा थाना नं 99। मोहलीडीह थाना नंबर 229।

पुटकी अंचल के बालूडीह में 3 तथा बलियापुर प्रखंड के चांदकुइया के गोलमारा में कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन बनाया गया है।

इन क्षेत्रों में कर्फ्यू के दौरान मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध डरहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।

कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।

सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।

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