कोल कर्मी की अब विवाहित बेटी को भी रोजगार प्रदान करेगी कोल इंडिया
पब्लिक सेक्टर की माइनिंग और रिफाइनरी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी (अनुषांगिक) कंपनियों में कर्मचारियों के देहांत पर अब नौकरी (अनुकंपा पर) की हकदार शादीशुदा बेटियों भी होंगी. यह अहम निर्णय झारखंड के रांची में सीसीएल हेडक्वॉर्टर में हुई कोल इंडिया एपेक्स ज्वॉइंट कंसल्टेंट कमेटी (जेसीसी) की मीटिंग के दौरान हुआ. बता दें कि पुरानी व्यवस्था में कोयला कर्मचारियों की मौत के बाद केवल पत्नी, बेटे और कुवांरी पुत्रियों को ही आश्रित समझकर नौकरी दे दी जाती थी. पर हालिए फैसले के बाद विवाहित बेटियों को भी इससे लाभ मिलेगा। यही नहीं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से पीड़ित कर्मचारियों को भी अब मेडिकल जांच में अयोग्य/अनफिट नहीं बताया जाएगा.
बैठक में इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिनमें कोल इंडिया में अब श्रेणी-1 की जगह पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्तियां होंगी. निःशक्त कोटा भी जल्द भरा जाएगा. आश्रितों को एनसीडब्ल्यू की धारा 9.4.0 के तहत नौकरी देने की प्रक्रिया जारी रहेगी. पेंडिंग केसों में आश्रितों को जल्द नौकरी दी जाएगी.
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जानकारी के मुताबिक, मीटिंग में खेल-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर भी फैसला हुआ. जो कामगार खेल में रुचि रखते होंगे, उन्हें राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संस्थान में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी. यही नहीं, उम्र पर अक्सर विवाद पैदा होते हैं, लिहाजा संशोधन परीक्षण के आधार पर आयु निर्धारण किया जाएगा.
साभार हिंदुस्तान