कोविड के बढ़ रहे मामले व तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए बस व ऑटो में यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य
बस व ऑटो में यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य
यात्री एवं चालक को मास्क तथा सेनेटाइजर का करना होगा उपयोग
झारखंड में कोविड के बढ़ रहे मामले एवं तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार की ओर से यात्री बस व यात्री ऑटो के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं।
इसकी जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि जिले के सभी बस एसोसिएशन, ऑटो संघ, उसके प्रतिनिधि, संचालक एवं चालक को निर्देशित किया है कि बस व ऑटो में सवार सभी यात्री एवं चालक मास्क तथा सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे। बिना वैक्सीनशन से संबंधित सर्टिफिकेट के चालक अपने बस या ऑटो में यात्रियों को बैठने नहीं देंगे।
डीटीओ ने बताया कि बस व ऑटो चालक समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोना और सेनेटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। चालकों को अपना वैक्सीनशन सर्टिफिकेट साथ में रखना आवश्यक है तथा यात्रा के दौरान बस व ऑटो में सामाजिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
बस के उपचालकों एवं अन्य सभी स्टाफ को अपना वैक्सीनशन सर्टिफिकेट साथ में रखना तथा मुख्य बस स्टैंड में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए सभी स्टाफ को मास्क का उपयोग करना आवश्यक है।
उन्होंने सभी बस व ऑटो चालक तथा यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास और नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने से कोरोना को हराया जा सकता है।