कोविड जांच के पूर्व लक्षण वाले व्यक्तियों का विहित प्रपत्र में सूचना संधारित करने का निर्देश

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उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमा शंकर सिंह ने जिला अंतर्गत सभी कोरोना जांच स्थलों के प्रशासनिक नोडल पदाधिकारी, मेडिकल नोडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, ट्रू-नेट/आरटी-पीसीआर/आरएटी एवं पैथ-काइंड/लाल पैथ लैब के नोडल पदाधिकारियों को कोरोना लक्षण वाले व्यक्तियों का सैंपल कलेक्शन विहित प्रपत्र में सूचना संधारित करने के उपरांत ही जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी संक्रमण के प्रभाव को कम करने एवं उचित प्रबंधन हेतु आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई जाए, त्रुटि रहित आंकड़ों का संधारण किया जाए एवं तत्काल कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हुए महामारी की चेन को समझा जाए।

उन्होंने कहा महामारी के रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि संक्रमित मरीज की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उचित उपचार हेतु कोविड सेंटरों पर दाखिला कराते हुए कंटेनमेंट जोन का निर्माण किया जाए।

उन्होंने बताया कि प्राप्त सूचना अनुसार जिला अंतर्गत कोरोना संक्रमण जांच आंकड़ों के संधारण में कई त्रुटियां संज्ञान में आई है।

विशेषकर संक्रमित मरीजों द्वारा वर्णित वर्तमान पत्र एवं दूरभाष संख्या गलत होने के कारण मरीजों को उचित उपचार उपलब्ध कराने एवं कांटेक्ट ट्रेसिंग व कंटेनमेंट जोन ससमय नहीं बनाया जा रहा है।

उपायुक्त ने बताया कि इसके आलोक में पूर्व में कई बार जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। परंतु वर्तमान में भी रजिस्ट्रेशन एवं सैंपल कलेक्शन के क्रम में अपूर्ण एवं त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि की जा रही है। जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद ने गंभीरता से लिया है।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के फैलाव से बचाव एवं स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए धनबाद जिला अंतर्गत सभी कोरोना जांच स्थलों के प्रशासनिक एवं मेडिकल नोडल पदाधिकारी, सभी एमओआईसी, ट्रू-नेट/आरटी-पीसीआर/आरएटी के नोडल पदाधिकारी एवं पैथकाइंड/लाल पैथ लैब के नोडल पदाधिकारियों को कोरोना लक्षण वाले व्यक्तियों का सैंपल कलेक्शन विहित प्रपत्र में सूचना संधारित करने के उपरांत ही जांच सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

सूचना संधारण के क्रम में संबंधित व्यक्ति के पहचान पत्र से उनके वर्तमान पता को अभिप्रमाणित करने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही त्रुटिपूर्ण आंकड़ों का संधारण कर आंकड़ो की प्रविष्टि सीएमएस पोर्टल अंतर्गत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि आदेश की लापरवाही एवं उदासीनता तथा निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर दोषियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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