कोविड संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा जनहित में लिया गया निर्णय

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जांच के क्रम में ऑटो, टैक्सी एवं बस चालकों को दिखाना होगा टीकाकरण प्रमाण पत्र

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए टीकाकरण किया गया अनिवार्य

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण का कार्य अभियान चलाकर किया जा रहा है। नियमित रूप से संचालित शिविरों के अलावा लोगों को संक्रमण से बचाने हेतु रेलवे स्टेशन पर भी आने वाले यात्रियों का जिला प्रशासन द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा लोगों को संक्रमण से बचाने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जनहित में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था), श्री कुमार ताराचंद ने बताया कि पेट्रोल पंप, स्ट्रीट वेंडर्स एवं सार्वजनिक यातायात के साधनों से आमजनों का निरंतर मेलजोल रहता है एवं ऐसे स्थानों पर नियमित आवागमन रहता है। साथ ही प्रतिदिन के कार्यकलापों में इनकी अहम भूमिका रहती है।

उन्होंने बताया कि अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र (वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट) की जांच की जाएगी। अपने वाहनों में पेट्रोल/डीजल भरवाने वाले लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि जिले के ऑटो चालक, टैक्सी चालक एवं बस चालको का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया गया है। जांच के क्रम वाहन चालकों को जांच अधिकारी के समक्ष अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे ठेला, खोमचा लगाने वाले तथा अन्य स्ट्रीट वेंडर्स का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया गया है।

उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की।

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