गैर अहर्ता परिवार स्वेच्छा से तीन दिनों के अंदर राशन कार्ड वापस करें -डीसी
गोडडा कार्यालय
उपायुक्त भोर सिंह यादव ने आज यहाॅ निर्देश जारी कर कहा है कि गैर अहर्ता परिवारों द्वारा राशन कार्ड का लाभ उठाया जा रहा है वैसे परिवारों को स्वेच्छा से तीन दिनों के अंदर राशन कार्ड प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति कार्यालय में रद्द करने हेतु समर्पित करें अथवा अपने.अपने पंचायत में राशन कार्ड रद्द करने हेतु आवेदन देना सुनिश्चित करें अन्यथा जांच के क्रम में यदि अयोग्य लाभुक इस योजना का लाभ प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं तो संबंधित लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पूर्ण राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप अनेक गरीब, असहाय, विधवा, दिव्यांग, वृद्ध एवं कमजोर वर्ग के लाभुकों का राशन कार्ड बनाया जाना अभी भी लंबित है जिसके आलोक में अपने अपने पंचायत के अंतर्गत पंचायत ,प्रखंड ,अनुमंडल अथवा जिला कार्यालय में अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।उन्होंने इस संबंध में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत सचिव और जिले भर के मुखिया को निदेश देते हुये कहा कि जांच के क्रम में अयोग्य लाभुक राशन कार्ड का उपयोग करते हुए पाए गए तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए अर्थदंड किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि यदि जिले के किसी व्यक्ति के द्वारा अयोग्य राशन कार्ड लाभुकों की सूचना से संबंधित जानकारी दी जाती है तो वैसे व्यक्तियों की सूचना गुप्त रखी जायेगी।