जिला चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन द्वारा मालवाहकों के लिए जारी किये गये नोटिफिकेशन के बारे में जिला परिवहन पदाधिकारी से चर्चा की

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मनीष रंजन की रिपोर्ट

आज दिनांक 12-09-2022 को फेडरेशन ऑफ़ धनबाद जिला चेंबर ऑफ़ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल जिला परिवहन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह से मिलकर दो दिन पहले धनबाद शहर में 24 घंटे भारी वाहन के घुसने पर रोक की खबर दैनिक अखबार में छपने से व्यपारियों एवं ट्रांसपोर्टरों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी विषय पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने ज़िला चैंबर को नोटीफिकेशन की एक कॉपी देते हुए स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों, दुकानों, आवासीय क्षेत्रों में व्यवसाय प्रयोग के लिए भारी मालवाहक 407मालवाहक ,409 मालवाहक , 709 मालवाहक से माल को खाली करने का समय रात्रि 9: 30 बजे से सुबह 08 : 30 बजे तक होगी। गोल बिल्डिंग से डीआरएम चौक तक वाहनों के परिचालन के संबंध में पुर्व में निर्गत आदेश लागू रहेंगे। इससे स्पष्ट है कि पुर्व में दैनिक अखबार में छपी खबर से व्यपारी असमंजस में न रहें। सभी तरह के वाहन शहर में घुसेगें जिसका समय ऊपर दिए गए आदेश में निर्धारित किया गया है।

आज के इस प्रतिनिधिमंडल में जिला महासचिव श्री अजय नारायण लाल, पुर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संरक्षक श्री राजेश गुप्ता, टिम्बर एसोसिएशन के सचिव श्री बाबूलाल पटेल, धनबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स ,पार्क मार्केट के अध्यक्ष श्री संजीव चौरसिया, सचिव श्री विनोद अग्रवाल एवं धनबाद के सभी ट्रांसपोर्टर मुख्य रुप से उपस्धित थे।

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