झारखंड सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर जेल की सजा

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मनीष रंजन की रिपोर्ट

आज हुए झारखंड कैबिनेट की बैठक में कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहे झारखंड प्रदेश में बहुप्रतिक्षित लाॅकडाउन नहीं लगाया गया ब्लकि अनलाॅक फेज में चल रहे झारखंड में दुकानों में एवं अन्य जगहों पर नियमों के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके तहत तय किया गया है कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा यानि मास्क नहीं पहनेगा या सोशल डिसटेंसिंग का उल्लंघन करेगा उस पर अब एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा और दो साल जेल की सुनायी जायेगी।

झारखंड सरकार ने अपना नया लोगो जारी किया। यह लोगो आगामी 15 अगस्त से लागू होगा।

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