ट्रेड लाइसेंस में होल्डिंग नम्बर की बाध्यता खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र
मनीष रंजन की रिपोर्ट
कोरोना लाॅकडाउन से मारे व्यवसायी अब भी उबरने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन व्यवसायियों को नगर निगम के द्वारा ट्रेड लाइसेंस को निर्गत करने के लिए होल्डिंग नम्बर का अनिवार्य करने का भूत पीछा नहीं छोड रहा है। किराये पर चलाने वाले दुकानदार या सरकार द्वारा बनाये गये दुकानों को किराए पर लेकर व्यवसाय करने वाले व्यवसायी होल्डिंग नम्बर कहां से लायेंगे।
पिछले कई महीने से विभिन्न स्तर पर अपनी बातों को चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने रखा है पर अब तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका है। नगर निगम ने भी विभिन्न चैंबर क्षेत्र में कैंप लगाकर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के पांच पांच साल तक के शुल्क लेकर रसीद काट दिया गया पर अब तक ट्रेड लाइसेंस बन कर नहीं मिला है।
आज इसी सिलसिले में बैंक मोड चैंबर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक एवं कई संगठनों से जुड़े श्री सुरेंद्र अरोड़ा ने मुख्य मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखकर ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने में होल्डिंग नम्बर की बाध्यता को खत्म कर इसे व्यापारिक हित में लाकर व्यवसायियों को राहत देने का आदेश देने की अपील की है।
उन्होंने पत्र की प्रति सचिव, नगर विकास, झारखंड सरकार, नगर आयुक्त, धनबाद, सांसद, धनबाद, पूर्व महापौर,धनबाद एवं धनबाद विधायक को भी इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए दी है।