तंबाकू बेचने वाली दुकानों को नहीं होगी टॉफी, कैंडी, चिप्स इत्यादि की बिक्री की अनुमति
तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी, दुकानदारों को लेना होगा धनबाद नगर निगम से लाइसेंस
नगर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से लागू किया आदेश
जिले के तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी या दुकानदारों को धनबाद नगर निगम से लाइसेंस अथवा अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही तंबाकू उत्पाद की बिक्री की जा सकेगी।
इस आशय की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त श्री सत्येंद्र कुमार ने बताया कि झारखंड नगरपलिका अधिनियम 2011 के तहत किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विनिर्माण (किसी भी विधि द्वारा) धनबाद नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस या अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के बिना प्रतिबंधित है।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस या अनुज्ञप्ति धारक तंबाकू विक्रेता झारखंड नगरपलिका अधिनियम 2011 का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यापारी या दुकानदार या व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए मिलेंगे तो उनके खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 455, 459 एवं 466 के अनुरूप दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी तरह के तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी, दुकानदार धनबाद नगर निगम से लाइसेंस या अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति प्राप्त कर तंबाकू उत्पाद की बिक्री कर सकते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।