तीन निजी अस्पताल को डायलिसिस मरीजों के लिए दो बेड आरक्षित करने का आदेश

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उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह ने अशर्फी हॉस्पिटल, एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा प्रगति मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर को कोरोना संक्रमित के डायलिसिस के लिए दो बेड आरक्षित करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि रविवार को उन्होंने कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस दौरान सीएमएस बीसीसीएल ने जानकारी दी कि यहां डायलिसिस मरीजों का उपचार कोरोना संक्रमण के कारण नहीं किया जा रहा है। साथ ही अनुरोध किया कि निजी अस्पताल में इनका इलाज किया जाए। मरीज के कोविड नेगेटिव होने तक उपचार का खर्च बीसीसीएल प्रबंधन देगा।

उपायुक्त ने कहा कि कोरोना माहमारी के फैलाव से बचाव एवं स्वास्थ्य ढांचा को बनाए रखने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 65 के तहत उपरोक्त तीनों अस्पतालों को कोरोना संक्रमित का डायलिसिस उपचार करने के लिए दो बेड आरक्षित करने का आदेश दिया है।

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