दस कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू निरस्त
दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा
विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद के निर्देश पर संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।
इन क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।
कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
ये क्षेत्र हुए कर्फ्यू से मुक्त
बलियापुर प्रखंड – राजेंद्र मिडिल स्कूल, शहरपुरा के पास, कलियासोत प्रखंड – साढमारा, न्यू कॉलोनी पंचेत, वार्ड 28 – धैया, राजशिला अपार्टमेंट, नियर नियोजनालय ऑफिस, वार्ड 22 – सरायढेला, मधुश्री क्लिनिक रोड, वार्ड 22 – सरायढेला, अमन एनक्लेव, नियर नेताजी सुभाष नगर, वार्ड 26 – भूदा, चिरागोड़ा एसबीआई रोड, शिव सुबला अपार्टमेंट ब्लॉक ए एवं बी, वार्ड 39 – झरिया भौंरा नं 7, वार्ड 53 – झरिया, नूतनडीह, वार्ड 45 – झरिया, मानबाद तथा वार्ड 43 – झरिया, हेटलीबांध, अग्रवाला धर्मशाला के पास।