धनबाद में 7, बाघमारा में 8 सहित 27 कंटेनमेंट जोन का निर्माण, लगाया गया कर्फ्यू

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धनबाद, बाघमारा, झरिया, गोविंदपुर, टुंडी, बलियापुर, पुटकी में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।

धनबाद में कोलकुसमा, रघुनाथ नगर रोड, नियर वरदान क्लिनिक। कृष्णा अपार्टमेंट फेज 3, नियर दून पब्लिक स्कूल। दुहाटांड, सहजानंद नगर, नियर बच्चा जेल। कार्मिक नगर, नियर दिल्ली पब्लिक स्कूल। श्रीनगर कॉलोनी रोड, नियर तुलसी भवन। अनिता सदन, नियर शिवानी अपार्टमेंट, सरायढेला। तुरिया पट्टी, नियर बिहार स्कूल ऑफ योगा, बेरा।

बाघमारा प्रखंड में अंगारपथरा। महेशपुर। राजस्व ग्राम डुमरा। मुराईडीह। सालनपुर। डुमरा दक्षिण। झींझीपहाड़ी पंचायत में किशलपुर तथा दलदली।

झरिया में अयोध्या नगरी, भागा। फुलारीबाग, नियर संकट मोचन मंदिर। भौरा नंबर 6, मल्लाह पट्टी। ऊषा टॉकीज के पास दो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

बलियापुर प्रखंड में दूधिया सालपतरा तथा सुरंगा, रविदास टोला। टुंडी प्रखंड के ग्राम टुंडी में दो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। गोविंदपुर प्रखंड में कोयरीडीह एवं जंगलपुर, पुटकी अंचल में धोबनी में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

इन क्षेत्रों में कर्फ्यू के दौरान मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध डरहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।

कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।

सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।

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