निजी निजी चिकित्सा संस्थानों में कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु 50% बेड आरक्षित करने का दिया गया आदेश
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद द्वारा धनबाद जिला अंतर्गत कार्यरत सभी निजी चिकित्सा संस्थानों को अपने संस्थान अंतर्गत कुल उपलब्ध आईसीयू एवं नॉन आईसीयू बेड़ों का न्यूनतम 50% बेड कोविड मरीजों के समुचित उपचार हेतु आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है।
इस संबंध में उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमाशंकर सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए धनबाद जिला अंतर्गत कार्यरत सभी निजी चिकित्सा संस्थानों को अपने संस्थान अंतर्गत कुल उपलब्ध आईसीयू एवं नॉन आईसीयू बेड़ों का न्यूनतम 50% बेड कोविड संक्रमित मरीजों के समुचित उपचार हेतु आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला अंतर्गत सभी निजी चिकित्सा संस्थानों को सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के द्वारा निर्धारित ट्रीटमेंट प्रोटोकोल, निर्धारित दरों, शर्तों एवं एसओपी का 14 अप्रैल 2021 से अक्षरसः अनुपालन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही सभी नॉन आईसीयू बेड़ों के साथ बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लो मीटर, ऑक्सीजन मास्क और रेंच अनिवार्य रूप से अधिष्ठापन करने हेतु निर्देश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी निजी चिकित्सा संस्थानों को कॉविड संक्रमित मरीजों के इलाज के क्रम में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। आदेश की लापरवाही एवं उदासीनता तथा निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।