निजी स्कूलों के लिए वर्ष 2021-22 में भी वर्ष 2020-21 के आदेश को लागू करने के लिए प्रधान सचिव,शिक्षा को पत्र

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मनीष रंजन की रिपोर्ट

कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण के भयावह रूप के आने से अन्य परेशानियों के अलावे जो परेशानी सबसे ज्यादा हुई है वो है अभिभावकों की परेशानी जिन्हें निजी स्कूलों के संचालको द्वारा वार्षिक फीस लेने के आदेश को लेकर हो रही है। झारखंड सरकार के आदेश को सत्र 2021-22 में भी लागू करने के लिए धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष मानव अधिकार अपराध एवं भ्रष्टाचार विरोधी संगठन एवं झारखंड अभिभावक महासंघ के उपाध्यक्ष कुमार मधुरेन्द सिंह ने राज्य के प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर ईमेल किया है जिसमें उन्होंने झारखंड सरकार के द्वारा जारी वर्ष 2020-21 वाले आदेश को सत्र 2021-22 के लिए भी लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी स्कूलों के खुलने की उम्मीद नहीं है, ऐसे में ऑनलाइन पढाई के लिए मासिक फीस के अलावे किसी भी तरह के शुल्क लेने पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। कुमार मधुरेन्द सिंह ने इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को पहले भी ट्वीट कर पत्र लिखकर ईमेल किया है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के आदेश जो कि सीबीएसई और आइसीएसइ बोर्ड के लिए जारी किया गया है वैसे ही राज्य सरकार भी आदेश जारी कर स्कूलों को आदेश मानने को बाध्य करे।

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