पीएमसीएच को कोविड संक्रमित शव प्रबंधन में दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश

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उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमाशंकर सिंह ने आज पीएमसीएच का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि कोविड संक्रमित व्यक्ति के शव प्रबंधन में मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि कोविड संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर शव प्रबंधन अनिवार्य है।

निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने पीएमसीएच को कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के शव प्रबंधन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का तथा 24 घंटे में व्यवस्था को दुरुस्त कर कोविड शव प्रबंधन की सभी तैयारियों को पूरा करने का आदेश दिया है।

इसके लिए कॉविड संक्रमित शव के संपर्क में आने वाले सभी मोर्चरी स्टाफ को विशेष सावधानी बरतने, मोर्चरी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने, मोर्चरी की नियमित साफ-सफाई करने, शव के संपर्क में आने वाले इंस्ट्रूमेंट, ट्रॉली इत्यादि को सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से डिसइनफेक्ट करने, मोर्चरी के प्रवेश द्वार के डोर हैंडल इत्यादि को भी नियमित अंतराल में डिसइनफेक्ट करने का आदेश दिया है।

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