पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए लाल, पीला एवं हरा राशन कार्ड धारी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए जिले के सभी लाल कार्ड धारी (पीएचएच), पीला कार्ड धारी (एएवाई) तथा हरा राशन कार्ड धारी लाभुक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस संबंध में उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) से अच्छादित सभी राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल सब्सिडी योजना से आच्छादित किया जाना है। इसकी विधिवत शुरुआत 26 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आवेदक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) योजना का राशन कार्ड धारी होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार नंबर अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर तथा मोबाइल संख्या भी होनी चाहिए।
आवेदक के वाहन का रजिस्ट्रेशन उनके नाम से होना चाहिए। साथ ही दोपहिया वाहन झारखंड राज्य में निबंधित होना चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को jsfss.jharkhand.gov.in की वेबसाइट पर कार्ड होल्डर लॉगिन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लॉगइन के बाद आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा। जिसके बाद उसके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आवेदक राशन कार्ड में अपना नाम सिलेक्ट कर वाहन संख्या तथा ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या को डालेंगे।
पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्वयं ऑनलाइन या साइबर कैफे या अपने प्रखंड कार्यालय या जिला आपूर्ति कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।