प्रोफेशनल टैक्स को निरस्त करने के लिए बैंक मोड़ चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त कर आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा

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मनीष रंजन की रिपोर्ट

झारखंड में व्यवसायियों को प्रोफेशनल टैक्स के लिए बाध्य करना किसी भी तरह से सही नहीं है। व्यवसायी जब ट्रेड लाइसेंस के रूप में नगर निगम को फीस के रूप में अदा करता है तो उसे झारखंड प्रोफेशनल टैक्स के लिए बाध्य करना कही से न्यायोचित नहीं है।
आज झारखंड प्रोफेशनल टैक्स को निरस्त करने के लिए बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल जीएसटी रोड परमिट (eway bill) की समयावधि एवं झारखंड प्रोफेशनल टैक्स को लेकर राज्य कर संयुक्त आयुक्त श्री प्रदीप कुमार से भेंट की। उन्हें रोड परमिट की समयावधि को लेकर आ रही परेशानियों से अवगत कराया गया। एक दिन की समयावधि में दो सौ किलोमीटर की बाध्यता से व्यापार पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। सरकार द्वारा इस पर तत्काल प्रभाव से पूर्ववत स्थिति सौ किलोमीटर प्रतिदिन ही लागू रखी जाए। झारखंड प्रोफेशनल टैक्स के आलोक में ये बात भी रखी गई कि सरकारी आदेश के अनुसार ही जहां नगर निगम है वहां उसे ही प्रोफेशनल टैक्स अथवा ट्रेड लाइसेंस टैक्स वसूलना है। जबकि नगर निगम ट्रेड लाइसेंस टैक्स वसूल ही रहा है तो प्रोफेशनल टैक्स का व्यापारियों पर कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। आज प्रतिनिधिमंडल में बैंक मोड़ चैंबर के अध्यक्ष श्री प्रभात सुरोलिया, महासचिव श्री प्रमोद गोयल, पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र अरोड़ा, प्रशासन प्रभारी श्री लोकेश अग्रवाल, प्रवक्ता श्री संदीप मुखर्जी एवं वरीय उपाध्यक्ष श्री सुशील नारनोली शामिल थे।

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