फीस निर्धारण समिति के सुचारू पूर्ण गठन के लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र
मनीष रंजन की रिपोर्ट
प्राइवेट स्कूल के संचालकों के फीस निर्धारण करने के लिए जिला स्तरीय कमिटी के गठन को लेकर धनबाद के उपायुक्त ने भी अपने तरफ से उसे अस्तित्व में लाने के लिए प्रयत्नशील होंगे। ऐसे में झारखंड अभिभावक महासंघ के उपाध्यक्ष कुमार मधुरेंद्र सिंह ने शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर ईमेल कर कुछ सुझाव देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि
झारखंड गजट 2019 के आलोक में जिला स्तरीय फीस निर्धारण समिति और स्कूल स्तरीय फीस निर्धारण समिति का गठन अब धरातल पर आ रहा है। दो वर्ष पूर्व यह गिरिडीह जिले में शुरू हुआ और अब अन्य जिलों में भी प्रकिया में है।
झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 की कंडिका 7अ में स्पष्ट है पांच सदस्यों को छोड़कर सभी समिति के पदेन सदस्य होंगे।
सभी पदेन सदस्यों को लेकर पहले समिति का गठन होगा उसके बाद पांच अन्य सदस्य यथा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दो पैरेंट्स, दो विद्यालय के प्राचार्य को नामित किया जाएगा। यह सभी जिलों में सुनिश्चित हो रहा है या नहीं इसे देखने के लिए प्रधान सचिव महोदय को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय/महोदया एवं जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से जानकारी लेने की जरूरत होनी चाहिए तथा सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ समिति का चयन हो। जिससे कि समिति जिला स्तरीय फीस निर्धारण समिति सही रूपेण कार्य संपादित कर सके। इस समिति के बनने के पश्चात जिले में फीस निर्धारण में पारदर्शिता आयेगी जिससे अभिभावकों को भी राहत मिलेगी।