बलियापुर में निर्मित शवदाह के विरुद्ध भ्रामक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

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बलियापुर प्रखंड के आमझर में निर्मित शवदाह के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। यहां भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ताकि आम जनों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो। परंतु क्षेत्र में भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है। जो अवांछनीय तथा सरकार के निर्देश का उल्लंघन है।

इसी संबंध में उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमा शंकर सिंह ने कोरोना महामारी के फैलाव की गलत सूचना और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) की उप धारा (v), (xi) एवं (xviii) के तहत इंसीडेंट कमांडर सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बलियापुर तथा अंचल अधिकारी बलियापुर को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की कोरोनावायरस की इस लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय करने तथा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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