महागामा में 30 जून तक धारा 144 लागू

0

गोड्डा कार्यालय        

नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए महागामा अनुमंडल क्षेत्र में 30 जून 2020 तक धारा 144 लागू रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने एवं राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में संक्रमण के रोकथाम हेतु जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए धारा 144 की अवधि  का विस्तार किया गया है।उन्होंने कहा कि ’जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत होगी करवाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed