मिठाई के डिब्बे पर लिखना होगा “बेस्ट बिफोर डेट”

0

ब्लेनडेड आइल में सरसों तेल मिलाकर बेचना वर्जित

अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार ने जिले के सभी मिठाई उत्पादकों एवं विक्रेताओं तथा खाद्य तेल उत्पादकों एवं थोक व खुदरा विक्रेताओं को एफएसएसएआइ (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि जिले की सभी मिठाई उत्पादकों एवं विक्रेताओं को डिब्बे में पैक्ड या खुली मिठाइयों को प्रदर्शित करने वाले ट्रे अथवा थाल पर बेस्ट बिफोर डेट (इस तारीख से पहले उपयोग करें), मिठाई का नाम, मूल्य, निर्माण तिथि प्रदर्शन करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि सभी खाद्य तेल उत्पादकों, थोक तथा खुदरा विक्रेताओं को सरसों तेल में कोई अन्य तेल मिलाना निषिद्ध है‌। सरसों तेल 100% शुद्ध बेचना अनिवार्य है। ब्लेनडेड आइल (मिश्रित तेल) में सरसों तेल मिलाकर बेचना वर्जित है।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने वाले उत्पादकों या विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संगत धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *