मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के आदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 को विस्तार किया, जो आगामी 30 सितम्बर, 2020 तक लागू
मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के आदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 को विस्तार किया, जो आगामी 30 सितम्बर, 2020 तक लागू
गोड्डा कार्यालय
मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के आदेशानुसार आगामी 30 सितम्बर, 2020 तक कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु लॉकडाउन अवधि विस्तार किया गया है तथा कोरोना संक्रमण को रोकने एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने तथा जनहित एवं स्वास्थ्यहित को देखते हुए सम्पूर्ण गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी संजय पीएम कुजूर के द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है जो आगामी 30 सितम्बर, 2020 तक लागू रहेंगी। जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश कार्य विधि के दौरान 5 या अधिक सरकारी सेवक, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी,आपदा राहत संबंधी अनुमति प्राप्त स्वयंसेवी, संस्था के स्वयंसेवक एवं कर्मी पर लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में शव यात्रा हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा। जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यह आदेश आगामी 30 सितम्बर, 2020 के अपराहन तक प्रभावी रहेगा l