मैथन डैम में बोट संचालकों को निर्धारित शुल्क लेने व क्षमता से अधिक लोगों को सवार नहीं करने का निर्देश
अनुमंडल पदाधिकारी श्री प्रेम कुमार तिवारी ने मैथन डैम में नाव, बोट, स्टीमर इत्यादि के संचालकों को यात्रियों से निर्धारित शुल्क लेने, क्षमता से अधिक लोगों को सवार नहीं होने देने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में एसडीओ ने कहा कि मैथन डैम में नाव, बोट, स्टीमर इत्यादि के परिचालन के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायत मिलने के बाद मैथन डैम स्थित बोट घाट का एगारकुंड बीडीओ, एगारकुंड के प्रभारी अंचल अधिकारी, मैथन ओपी प्रभारी के साथ निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मिलने वाली अनियमितता के आलोक में सभी पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारी को झारखंड सरकार (पर्यटन विभाग) द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
इसमें नौका विहार करने वालों से निर्धारित शुल्क लेना, क्षमता से अधिक लोगों को नाव पर सवार नहीं होने देना, नौका विहार करने वाले सभी सैलानियों को लाइक जैकेट उपलब्ध कराना, प्रतिबंधित जनरेटर सेट से नौका या बोट इत्यादि का परिचालन नहीं करना, काफी कम जगह पर दो जेटी अवस्थित नहीं होने देना, तय संख्या से अधिक बोट, स्टीमर इत्यादि का परिचालन नहीं होने देने का निर्देश दिया है।
साथ ही अपराह्न एवं संध्या में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक परिचालन नहीं होने देने का भी निर्देश दिया है।
इसके साथ सभी पदाधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराने व वोट घाटों के प्रबंधक को सैलानियों को नौका विहार कराते समय उपरोक्त मानकों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
एसडीओ ने कहा निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित बोट घाट, नाविक या उसके प्रबंधक इत्यादि के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।