यूसीसी इंफ्रा के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा
अनुमंडल दंडाधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार ने केंदुआडीह थाना अंतर्गत पूरे यूसीसी इंफ्रा (जेवी) कंपनी अलकुशा के बाहरी चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।
इस संबंध में एसडीएम ने कहा कि विभिन्न संगठनों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा स्थानीय नियोजन की मांग को लेकर कंपनी के विरुद्ध बंद एवं चक्काजाम तथा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त संगठनों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा बारंबार धमकी दी जाती है कि आउटसोर्सिंग कंपनी चलाना है तो रंगदारी एवं नियोजन देना होगा नहीं तो कंपनी बंद कर दिया जाएगा तथा बंद कर दिया जाता है।
उन्होंने कहा इससे कभी भी वहां विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यूसीसी इंफ्रा (जेवी) कंपनी अलकुशा एरिया के 500 मीटर की परिधि स्थल, जहां कुछ व्यक्तियों में संघर्ष होने की पुनः आशंका है, वहां धारा 144 द.प्र.स. की अनुशंसा कर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।