योगदान नहीं देने वाले चिकित्सकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमाशंकर सिंह ने आपदा की विकट घड़ी में निर्देशों का अनुपालन नहीं करने और निर्देश के अनुसार योगदान नहीं देने वाले चार चिकित्सकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
उपायुक्त ने अंचल अधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर श्री प्रशांत कुमार लायक तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी निरसा सह इंसीडेंट कमांडर श्री विकास कुमार राय को सीएचसी निरसा के श्री मुकेश कुमार, डॉ एमपी साहा, डॉ संदीप कुमार केडिया एवं डॉ सुनित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51बी व 56 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने तथा मेडिकल अभ्यास एवं लाइसेंस को निरस्त करने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल व झारखंड मेडिकल काउंसिल को सूचित करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि चारों चिकित्सकों को 26 अप्रैल 2021 को योगदान देने के लिए तथा पुनः 28 अप्रैल को 24 घंटे के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निरसा में योगदान देने के लिए निर्देश दिया था। लेकिन अभी तक उपरोक्त चारों चिकित्सकों ने योगदान नहीं दिया है।
उपायुक्त ने कहा कि आपदा की इस विकट घड़ी में जहां समाज के सभी हितकारक अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ऐसे में उपरोक्त चिकित्सकों का योगदान नहीं दिया जाना उनके सेवा भाव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद में इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है।
इसलिए संबंधित इंसीडेंट कमांडरों को उपरोक्त चिकित्सकों के विरुद्ध 24 घंटे के अंदर नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।