रात 8:00 बजे के बाद भी खुली रहने वाली दुकानों को किया जाएगा सील
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उपायुक्त ने की ऑनलाइन बैठक
डीडीएमए के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्रवाई
हाट, बाजार, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर चलाया जाएगा सघन मास्क चेकिंग अभियान
कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन, अधिक से अधिक लोगों की जांच व वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित करना डीडीएमए की प्राथमिकता
कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने तथा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री संदीप सिंह ने आज एसएसपी श्री संजीव कुमार सहित जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
डीडीएमए के आदेश के अनुसार, रेस्टोरेंट, बार, पेट्रोल पंप एवं दवा दुकान छोड़कर, रात्रि 8:00 बजे सभी दुकान को बंद करने का निर्देश है। इसका उल्लंघन करने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा।
हाट, बाजार एवं अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित कराना, अधिक से अधिक लोगों की जांच करना तथा वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित करना डीडीएमए की प्राथमिकता है।
उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों से अपने-अपने अंचल में अधिक से अधिक टेस्टिंग कैंप लगाकर संक्रमित लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे। सभी जुलूस, प्रदर्शन तथा सभी प्रकार के मेला या प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा।
ऑनलाइन बैठक में एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन कराने का निर्देश दिया। साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चिरकुंडा चेक पोस्ट मैथन चेक पोस्ट व अन्य सीमा क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया।