विनिमय दर अधिसूचना संख्या 98/2021-सीमा शुल्क (एन.टी.)

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सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्‍त अधिकारों का उपयोग करते हुए,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्‍या 96/2021– सीमा शुल्‍क (एन.टी.) दिनांक 2 दिसंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्‍द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्‍न प्रत्‍येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्‍ट प्रत्‍येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 17 दिसंबर, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्‍लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्‍त धारा के उद्देश्‍य के लिए कॉलम (3) में दी गई तत्‍संबंधी प्रविष्‍टि में किया गया है:-

अनुसूची-I

क्रम संख्याविदेशी मुद्राभारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
(1)(2)(3)
  ()(बी)
  (आयातितवस्तुओंकेलिए)(निर्यातवस्तुओंकेलिए)
1.ऑस्ट्रेलियाई डॉलर55.8553.50
2.बहरीन दिनार208.85196.15
3.कैनेडियन डॉलर60.4058.35
4.चाइनीज युआन12.1511.80
5.डेनिश क्रोनर11.8011.35
6.यूरो87.7084.55
7.हांगकांग डॉलर9.959.60
8.कुवैती दीनार259.85243.50
9.न्यूज़ीलैंड डॉलर52.9550.65
10.नार्वेजियन क्रोनर8.608.30
11.पौंड स्टर्लिंग102.8599.45
12.कतरी रियाल21.6520.30
13.सउदी अरब रियाल21.0019.70
14.सिंगापुर डॉलर56.8054.90
15.दक्षिण अफ्रीकी रैंड4.904.60
16.स्वीडिश क्रोनर8.558.25
17.स्विस फ्रैंक84.2080.95
18.तुर्की लीरा5.305.00
19.यूएई दिरहम21.4520.15
20.अमेरिकी डॉलर77.1575.45

अनुसूची-II

क्रम संख्या.विदेशी मुद्राभारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
 (2)(3)
  ()(बी)
  (आयातित वस्तुओं के लिए)(निर्यात वस्तुओं के लिए)
1.जापानी येन68.0565.65
2.कोरियाई वॉन6.656.25

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