शहर एवं मार्केट क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएसपी(सीसीआर) ने थानेदारों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए

मनीष रंजन की रिपोर्ट
धनबाद: धनबाद जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक श्री हृदीप पी जनार्दनन के निर्देशानुसार एक महत्वपूर्ण बैठक आज पुलिस उपाधीक्षक ( सीसीआर ) श्री सुमित कुमार के द्वारा आयोजित की गई जिसमें कई थाना प्रभारी सम्मिलित हुए।
बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई जिसमें सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा जल्द लगवाने के सम्बन्ध में सभी थाना प्रभारियों को निदेशित किया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक सीसीआर श्री सुमित कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा लगाने का मुख्य उद्देश्य शहर में होने वाली किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना है ताकि पुलिस को अनुसंधान के दौरान इससे मदद मिल सके।
उन्होंने बताया कि शहर के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर हाई रेज्यूलेशन वाला सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा ताकि शहर में घटित अपराध को रोकने में पुलिस प्रशासन को मदद मिल सके।
डीएसपी ने बताया कि आम तौर पर कोई घटना घटित होने के बाद जब जांच के लिए पुलिस दुकान या अन्य संस्थानों में लगी सीसीटीवी की फुटेज की जांच करती है तो या तो सीसीटीवी बंद पाया जाता है या फिर उसका कवरेज एरिया सिर्फ उसके प्रतिष्ठान तक ही सीमित होता है ऐसे में सड़क पर आने जाने वाले संदेही व्यक्तियों अथवा अपराधियों का चेहरा दिख नहीं पाता है, जिस वजह से अनुसन्धान में कठिनाइयां सामने आती है।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा का लगाया जाना अति आवश्यक है लिहाजा पुलिस की कोशिश है कि जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर कैमरा लगाया जाना चाहिए।
डीएसपी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनज़र सभी बैंक, एटीएम, मॉल, ज्वेलरी दूकान, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, वैध शराब दूकान, सभी अपार्टमेंट, मल्टी स्टोरी फ्लैट, हाउसिंग सोसाइटी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बस स्टैंड-ऑटो स्टैंड, पार्किंग स्थल, हॉस्पिटल,मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थान, महत्वपूर्ण चौक चौराहों, बाजार, सिनेमा घरों में कैमरा लगाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वह इन सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की दिशा में गंभीरता से कार्य करेंगे।
सीसीटीवी कैमरा को लगवाते वक़्त जिन बातें को ध्यान रखना है उसके तहत सीसीटीवी कैमरा अच्छी गुणवता के होने चाहिए और सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त संख्या में लगाए जाएंगे। सभी कैमरों में या तो रिकार्डिंग सिस्टम हो या फिर कैमरे की लाइव फीड को क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। कैमरे की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पास पड़ने वाले पब्लिक एरिया, आम जनता के आवागमन के क्षेत्र को कवर किया जा सके। कैमरा लगाते समय इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी की निजता भंग न हो। विशेष कर जिस क्षेत्र में महिला, बच्चे इत्यादि रहते हों।
प्रत्येक संस्थान / प्रतिष्ठान के प्रभारी अथवा प्रबंधक की यह जिम्मेवारी होगी कि उनके संस्थान / प्रतिष्ठान में लगा सीसीटीवी कैमरा सही ढंग से कार्य करे। यदि सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो रिकॉर्डिंग का फुटेज डेटा को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यदि रिकॉर्डिंग क्लाउड पर भेजी जा रही है तो भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 दिन तक उसे सुरक्षित रखा जाए। प्रतिष्ठानों की जवाबदेही होगी कि यदि उक्त क्षेत्र के स्थानीय पुलिस के द्वारा लिखित रूप में किसी अवधि की कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी जाती है तो वह उसे अविलंब उपलब्ध कराएंगे।