श्रावणी मेले पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी लगाई रोक, कहा- कोरोना काल में आयोजन संभव नहीं।
कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने भी देवघर में हर साल लगने वाले श्रावणी मेले पर रोक लगा दी है, मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्रावणी मेले पर रोक लगा दी है, पीठ ने अपने आदेश में सरकार को भक्तो की आस्था को देखते हुए वर्चुअल दर्शन/ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया है।
खंडपीठ ने प्रार्थी की याचिका को खारिज करते हुए सख्ती टिप्पिणि की, खंडपीठ ने कहा की 31 जुलाई तक किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं है, कोर्ट ने सख्त टिप्पिणि करते हुए कहा की अगर इस तरह से धार्मिक आयोजनों को अनुमति दी जाने लगी, तो कल कोई जुम्मा की नमाज के लिए याचिका देगा, फिर कोई रविवार को चर्च में प्रार्थना को लेकर याचिका देगा, कोर्ट ने कहा की कोरोना काल में इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं है, कानून सभी के लिए एक समान कार्य करेगा।
हालांकि कोर्ट ने कहा की धर्म के प्रति आस्था को देखते हुए सरकार 5 जुलाई से पहले वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करे, उल्लेखनीय है की बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में श्रावणी मेले का आयोजन कराने को लेकर याचिका दी थी, जिसे आज कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।
इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी श्रावणी मेले पर रोक लगाते हुए, पुजारियों को परंपरा अनुसार पूजा पाठ, बाबा का श्रृंगार, आरती आदि की छूट दी थी, इसके अलावा राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ के वर्चुअल दर्शन कराने को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी है।