संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए निर्देशों का सख्ती से कराया जाएगा पालन

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स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह

सब्जी बाजार, हाट सहित अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष चौकसी रखने का निर्देश

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमा शंकर सिंह ने आज सर्किट हाउस स्थित वार रूम से ऑनलाइन बैठक कर आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) द्वारा 29 अप्रैल 2021 के सुबह 6 बजे से 6 मई 2021 के सुबह 6 बजे तक घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए जारी दिशा निर्देशों के एक-एक बिंदु से सभी पुलिस उपाधीक्षक, इंसीडेंट कमांडर, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी को अवगत कराया।

उपायुक्त ने कहा कि सभी पदाधिकारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराएंगे। जो व्यक्ति दोपहर 2:00 बजे के बाद अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे उन्हें सख्ती से रोकना है।

उपायुक्त ने कहा कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन कराना अति आवश्यक है। सब्जी बाजार, हाट सहित अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार पुलिस को गश्त जारी रखने एवं विशेष चौकसी रखने का निर्देश दिया।

सेवाएं जो दोपहर 2 बजे तक रहेंगी चालू

दवाई, हेल्थ केयर, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकान, पेट्रोल पंप, आउटलेट ग्रॉसरी स्टोर (जहा तक संभव होगा होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी)। फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं। होटल एवं रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, जो केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। राष्ट्रीय एवं स्टेट हाईवे पर स्थित धाबा खुले रहेंगे। हर प्रकार के सामानों की ट्रांसपोर्टेशन जारी रहेगी। कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। लेकिन खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।

निर्माण से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है। खनन कार्य से जुड़ी सभी दुकानों दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। ई-कॉमर्स सेवाएं, जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें, शराब दुकानें, वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज दोपहर 2:00 बजे तक ही खुले रहेंगे। भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगेे और यह भी 2:00 बजे तक ही खुले रहेंगे।

बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय, समाहरणालय, नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय में केवल 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे। बाकी बचे समय में कर्मी वर्क पर होम में रहेंगे।

इन सेवाओं को दोपहर 2 बजे के प्रतिबंध से बाहर रखा गया है

हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी, होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे। सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे। सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है। औद्योगिक व खनन कार्य। कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय। कुरियर सेवाएं, पोस्टल व टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं, सिक्यूरिटी सर्विस।

ये सेवाएं रहेंगी बंद

सभी धार्मिक स्थानों, स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा। बंद अथवा खुले स्थानों पर 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं लग सकेगा। शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है। स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है। सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए और कोविड 19 कंट्रोल के लिए किया जा सकेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर छूट जारी रहेगी। हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।

किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।

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